प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ASI द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने सर्वेक्षण के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अपना आदेश 3 अगस्त तक सुरक्षित रख लिया। साथ ही अदालत ने एएसआई को तब तक सर्वेक्षण कार्य पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले की सुनवाई की और 3 अगस्त तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। वाराणसी जिला अदालत ने एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।
ऐसी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक गुरुवार तक बढ़ा दी थी। सुनवाई के दौरान एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत मस्जिद पक्ष के लोग भी अदालत में मौजूद थे।
ASI अधिकारी ने अदालत को बताया कि एएसआई टीम किसी भी तरह से “संरचना (मस्जिद) को नष्ट नहीं करने जा रही थी।” मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि एएसआई सर्वे पर 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी।
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