नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारक शाखा (एसीबी) के प्रमुख एम.के.मीणा को नोटिस जारी किया। (delhi government hindi news) केजरीवाल सरकार ने मीणा के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू करने के लिए याचिका दी है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि एसीबी प्रमुख ने संस्थान के एक अधिकारी को हटाकर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति वी.पी.वैश ने मीणा को नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय ने हालांकि पूर्व में दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त मीणा को एसीबी प्रमुख के रूप में काम न करने दिया जाए।
दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि मीणा ने निरीक्षक विनय मलिक के स्थान पर बृज मोहन को एसीबी के थाना प्रभारी पद पर आसीन करने का आदेश जारी किया।
सरकार ने कहा कि इसने मीणा के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इसलिए याचिका दायर की, क्योंकि मीणा ने जानबूझ कर अदालत के 29 जून के आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त एसीबी प्रमुख से कानून के अनुसार काम करने को कहा गया था।
मीणा तथा मोहन, दोनों के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू करने का अनुरोध करते हुए याचिका में कहा गया है कि मोहन, मीणा के निर्देश और आदेश पर काम कर रहे हैं।
You must be logged in to post a comment Login