नई दिल्ली| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम खरीद-बिक्री नियमों को बुधवार को मंजूरी दे दी। (telecom companies news) यह जानकारी यहां केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, “हमने आज स्पेक्ट्रम खरीद-बिक्री नियमों को मंजूरी दे दी। अब दूरसंचार कंपनियां आपस में स्पेक्ट्रम की खरीद-बिक्री कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।”
प्रसाद ने कहा, “कंपनियों को सिर्फ 45 दिन पहले इसकी सूचना एक हलफनामे के साथ देनी होगी।”
प्रसाद ने कहा, “स्पेक्ट्रम खरीद-बिक्री के लिए सभी बैंडों में मंजूरी दी गई है।”
एक महीने पहले सरकार ने स्पेक्ट्रम साझेदारी दिशानिर्देशों को मंजूरी दी थी। इससे कॉल ड्रॉप की समस्या घट सकती है और कॉल की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मध्य जून में दूरसंचार आयोग को स्पेक्ट्रम साझेदारी पर अपनी सिफारिश भेजी थी।
कंपनियों ने हालांकि साझेदारी के लिए प्रस्तावित शुल्क का विरोध किया था।
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