नई दिल्ली| राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक उदय भान सिंह के खिलाफ हत्या के एक मामले में फैसला सुनाने के लिए पांच अगस्त की तारीख मुकर्रर की। (uttar pradesh hindi news) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए आरोपी को फैसले के लिए तय तारीख से पहले एक लिखित प्रतिवेदन दाखिल करने के लिए कहा।
पूर्व विधायक पांच अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक षडयंत्र, हत्या, हत्या का प्रयास तथा हत्या के इराद के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहा है।
मामले के आरोपियों में पूर्व विधायक के अलावा संदीप सिंह, अशोक मिश्रा, राजनाथ मिश्रा, मबूद खान तथा विशाल सिंह शामिल हैं।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगया है कि अन्य लोगों के साथ मिलकर उदय भान सिंह ने राकेश पांडे की हत्या करने के लिए एक षडयंत्र रचा। पांडे गोपीगंज में वकील शुक्ला तथा दो अन्य लोगों की हत्या का चश्मदीद था।
पांडे की 17 फरवरी, 2003 को कथित तौर पर संतोष सिंह ने गोली मारक हत्या कर दी थी। दो अन्य आरोपी विनोद कुमार सिंह व बशीर खान की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य आरोपी कल्लू को फरार अपराधी करार दिया गया।
शुक्ला हत्याकांड में वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा उदयभान उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जेल में बंद है।
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