नोएडा: उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने गुरुवार से आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों विशेषकर सड़कों पर नमाज, पूजा या जुलूस जैसी कोई भी धार्मिक गतिविधि की बिना इजाजत अनुमति नहीं होगी। विशेष स्थितिओ में धार्मिक आयोजन की अनुमति गौतमबुद्ध नगर जिले के तीनों जोन के पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या संबंधित पुलिस उपायुक्त से लेनी होगी।
मुहर्रम, एशियन जूनियर और यूथ चैंपियनशिप के मद्देनजर नोएडा में धारा 144 लागू
अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 15 दिनों यानी 3 अगस्त तक के लिए लागू कर दी गयी है।
नोएडा पुलिस ने मुहर्रम, एशियन जूनियर और यूथ चैंपियनशिप 2023 को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिबंध लगाए हैं, इस अवधि के दौरान जिले में विदेशी देशों के प्रतिभागी आएंगे और प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी।
नोएडा में धारा 144: जान लें क्या अनुमति है और क्या प्रतिबंधित है
अगर आप भी घर से निकलने वाले है तो जान लें नोएडा पुलिस के आदेशानुसार क्या अनुमति है और किस चीज पर रोक है:
- सीपी, अतिरिक्त सीपी या संबंधित डीसीपी की पूर्व अनुमति के बिना, कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा नहीं कर सकता है या जुलूस नहीं निकाल सकता है या पांच से अधिक लोगों वाली सभा का हिस्सा नहीं बन सकता है।
- सरकारी कार्यालयों के ऊपर या एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियो-रिकॉर्डिंग के लिए ऐसे मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करने के लिए भी पुलिस की अनुमति की आवश्यकता होगी।
- सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर नमाज, पूजा या जुलूस, जलसा, सभा या कोई अन्य धार्मिक गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। विशेष परिस्थितियों में ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति गौतमबुद्ध नगर जिले के तीनों जोन के पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या संबंधित पुलिस उपायुक्त से लेनी होगी।
- किसी भी विवादास्पद स्थान पर जहां नमाज अदा करने की परंपरा नहीं रही हो वहां धार्मिक गतिविधियां नहीं की जाएंगी और किसी को भी दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए.
- किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से रोकने के लिए, किसी को भी धार्मिक स्थलों के पास या धार्मिक समारोहों के दौरान अनुमति प्राप्त जुलूसों के मार्गों पर सूअर, कुत्ते या किसी आवारा जानवर को ले जाने की अनुमति नहीं है।