नोएडा समाचार: महागुण मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटी की पूर्व अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद, 24 सितंबर को तीन पदों के चुनाव की घोषणा कर दी है। इसके बावजूद, सोसाइटी के निवासी इस पर विरोध कर रहे हैं। सोसाइटी के निवासियों ने शासन और प्रशासन से मांगा है कि हाईकोर्ट और डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेशों का पूरा पालन करके उनके हितों की रक्षा करें। यह उल्लिखित है कि महागुण मॉडर्न में 2017 के बाद कोई आम चुनाव नहीं हुआ है।
सुबह आयोजित GBM (General Body Meeting) के लिए सोसाइटी की इंद्राणी मुखर्जी ने बताया कि पूर्व AOA (Apartment Owners Association) द्वारा सोमवार को 2 अक्टूबर को, दिन के 11 बजे GBM बुलाई गई थी, लेकिन जब 10:30 बजे सोसाइटी के निवासी वहां पहुंचे, तो उन्हें गार्ड्स ने बताया कि बैठक हो चुकी है। लगभग सवा सौ निवासी फिर भी 12 बजे तक क्लब हाउस में प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन AOA बोर्ड का कोई सदस्य नहीं आया।
3 पदों के चुनाव का नोटिफिकेशन बताया गया
महागुण मॉडर्न की पूर्व AOA ने सितंबर महीने में 3 पदों के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MMAOA (Mahagun Moderne Apartment Owners Association) के इस नोटिफिकेशन के खिलाफ कुछ निवासी डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय मेरठ पहुंच गए थे, जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने पत्र जारी करके 10 पदों के लिए चुनाव का आदेश जारी कर दिया था। किन्तु MMAOA इस आदेश को मानने को तैयार नहीं है।
विंडसर पार्क केस में हाईकोर्ट के आदेश
हाईकोर्ट ने केस नंबर 12380/2020, जिसमें मॉडल बाई लॉ को स्पष्ट करते हुए, यह आदेश जारी किया कि AOA बोर्ड का चुनाव प्रतिवर्ष सभी सदस्यों के बीच होना चाहिए, और कुछ लोग जो 3 पदों पर चुनाव करवा रहे हैं, वह पूरी तरह से अवैध है।
पहले दिया आदेश, फिर लगाई रोक
मेरठ के डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय ने पहले 30 सितंबर 2020 को 10 पदों के चुनाव का आदेश जारी किया था, लेकिन उन्होंने उसे 9 दिनों बाद खुद ही रोक दिया था। इस बादलते आदेश के खिलाफ महागुण मॉडर्न के निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में (दिनांक 13/01/2021) स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रतिवर्ष 10 पदों पर होने चाहिए। हालांकि, आरोप है कि MMAOA ने हाईकोर्ट के आदेश का अवमान करते हुए, बिना किसी चुनाव प्रक्रिया के साल 2021 और 2022 में 3 पदों पर अपने समर्थकों को चुना।