स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने ड्रोन और पैरा-ग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध शुक्रवार से 16 अगस्त तक लागू रहेगा। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि इन नियमों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से पैरा-जंपिंग जैसे हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग कर जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस आदेश का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।