राहुल गाँधी को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल गाँधी को आज सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पाई। शीर्ष अदालत ने अब मामले को अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त कि तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और पीके मिश्रा की पीठ ने आज राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया, जहां उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गाँधी को सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्हें उपलब्ध कानूनी विकल्प तलाशने की अनुमति देते हुए जमानत दे दी थी।
कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी और मामले को 18 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के ध्यान में लाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता और गुजरात बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा।