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मध्यप्रदेश

व्यापमं घोटाला : सीबीआई ने 8 और प्राथमिकी दर्ज की

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भोपाल| सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच कर रहे केद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आठ और प्राथमिकी दर्ज की है। इस तरह अब दर्ज की गई प्राथमिकी की संख्या 27 हो गई है। (madhya pradesh news in hindi) सीबीआई के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, शनिवार को दर्ज की गई आठ प्राथमिकी में पहली वर्ष 2011 की पीएमटी परीक्षा को लेकर है, जिसमें 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस परीक्षा के जरिए पांच छात्रों ने रीवा के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पाया था। इनके खिलाफ 29 अप्रैल 2013 को रीवा के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया था।

सीबीआई ने दूसरी प्राथमिकी वर्ष 2012 की पीएमटी केा लेकर दर्ज की गई है। इस मामले में कुल 28 लोगों को आरोपी बनाया गया है। व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षा के जरिए 10 छात्रों ने रीवा के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पाया था। 13 नवंबर 2013 को रीवा के सिविल लाइन में मामला पहले से दर्ज है।

सीबीआई ने तीसरी प्राथमिकी वर्ष 2013 में आयोजित पुलिस आरक्षक (कांस्टेबल) भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर की है। इस मामले में दो लोगों को आरोपी बनाया गया है। चौथी प्राथमिकी पीएमटी 2009 को लेकर है। इसमें छह लोगों को आरोपी बनाया गया है, इसमें पांच आरोपी वे हैं, जिन्होंने भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला पाया था। पांचवीं प्राथमिकी पीएमटी 2009 को लेकर है, जिसमें दो लोगों को आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई के अनुसार, छठी प्राथमिकी पीएमटी 2009 को लेकर है, इस मामले में एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। सातवीं वर्ष 2012 में आयोजित पुलिस आरक्षक (कांस्टेबल) भर्ती परीक्षा के मामले में है। इस प्रकरण में एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। आठवीं प्राथमिकी वर्ष 2012 में आयोजित पुलिस आरक्षक (कांस्टेबल) भर्ती परीक्षा को लेकर है, इसमें दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

सीबीआई द्वारा शनिवार को दर्ज की गई आठ प्राथमिकी में धोखाधड़ी, साजिश सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। यह मामले स्थानीय पुलिस द्वारा पूर्व में ही दर्ज किए जा चुके थे।

सीबीआई ने व्यापमं घोटाले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 9 जुलाई को शुरू की थी। सीबीआई द्वारा शनिवार को आठ और प्राथमिकी दर्ज किए जाने से अब तक दर्ज की गई प्राथमिकी की संख्या 27 हो गई है।

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कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संघ की तुलना ‘दीमक’ से की

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इंदौर । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना दीमक से की है। इंदौर में युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा, “आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं, जो ऊपर से नहीं दिखता। जैसे घर में दीमक लगती है, यह उसी तरह से काम करता है।”

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, “मैं समझता हूं कि जब यह कहूंगा, तो सबसे ज्यादा गालियां खाऊंगा, क्योंकि मैंने आरएसएस की तुलना दीमक से की है।”
उन्होंने कहा कि संघ रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। इसकी सदस्यता नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है। संघ का कोई कार्यकर्ता जब आपराधिक कृत्य में पकड़ा जाता है, तो वे कहते हैं कि हमारा सदस्य ही नहीं है। यह ऐसा संगठन है, जो गुपचुप और छुपकर काम करता है। ये लोग केवल कानाफूसी करते हैं और गलत भावना फैलाते हैं। कभी आंदोलन नहीं करते और न ही किसी की समस्या के लिए लड़ते हैं।
उन्होंने सीधे तौर पर संघ पर हमला करते हुए कहा, “आरएसएस की विचारधारा नफरत की है। हिंदुओं को खतरा दिखाकर डर पैदा करो और डर पैदा करके बताओ कि हम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। आज जब राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक के पदों पर हिंदू हैं, तो फिर खतरा किससे है?”

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देश

मानहानि मामले में मध्य प्रदेश की अदालत ने सीएम सहित दो अन्य को जारी किया नोटिस

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भोपाल। मध्य प्रदेश की एक जिला अदालत ने हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चौहान के अलावा शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को भी उसी मामले में नोटिस जारी किया है, जिसमें कांग्रेस नेता ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में ‘गलत तथ्यों का प्रचार’ करके उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस सांसद ने सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण मामले के बारे में कुछ टिप्पणियों को लेकर चौहान और दो अन्य के खिलाफ जबलपुर जिला अदालत में मामला दायर किया था। तन्खा ने कहा कि अदालत ने उनसे जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 25 फरवरी तय की है।
तन्खा ने कहा कि “मुझे अपने वकील (वाजिद हेडर) से जानकारी मिली है कि 10 करोड़ के मूल्य के नुकसान के हमारे दावे में, जबलपुर कोर्ट ने मुख्यमंत्री और अन्य प्रतिवादी पक्षों को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। अदालत मामले पर 25 फरवरी को सुनवाई करेगी। तब से, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर मतदान प्रक्रिया पर रोक लगाने और सामान्य वर्ग के लिए उन सीटों को फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया। सरकार ने पंचायत चुनाव रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तन्खा पर ओबीसी आरक्षण कोटा का विरोध करने का आरोप लगाया है।
यह तब शुरू हुआ, जब तन्खा स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर एक याचिका के वकील के रूप में पेश हुए, जिसमें 2014 के रोटेशन और आरक्षण के आधार पर राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राज्य में समुदाय (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाए। राज्य विधानसभा के हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र के दौरान ओबीसी मुद्दे पर घंटों बहस हुई थी।

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सावित्रीबाई फुले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने याद किया

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भोपाल। छुआछूत मिटाने, विधवा विवाह कराने और महिलाओं को शिक्षित करने का अभियान चलाने वाली सावित्रीबाई फुले कि आज सोमवार को जयंती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया।

मुख्यमंत्री चौहान ने महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।
सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। सावित्रीबाई फुले ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की । लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी।
सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ स्वयं पढ़ी अपितु दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। दस मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया।

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