लखनऊ। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा 10 जुलाई को फोन पर धमकी देने के मामले में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के परिवाद पर थाना हजरतगंज ने तीसरी बार सीजेएम कोर्ट लखनऊ के समक्ष रिपोर्ट पेश नहीं किया, जिस पर ठाकुर के अधिवक्ता अखिलेश अवस्थी ने कड़ा ऐतराज जताया है। (samajwadi party hindi news, )
सीजेएम सोम प्रभा मिश्रा ने पुलिस को बृहस्पतिवार तक का अंतिम अवसर देते हुए मामले में अंतिम सुनवाई शुक्रवार 28 अगस्त को किये जाने के आदेश दिए थे।
ठाकुर ने यादव के खिलाफ एफआईआर के लिए 11 जुलाई को इंस्पेक्टर हजरतगंज विजयमल सिंह यादव को शिकायत दिया था और एफआईआर नहीं किये जाने पर 23 जुलाई को एसएसपी लखनऊ राजेश पाण्डेय को प्रार्थनापत्र भेजा था।
इंस्पेक्टर हजरतगंज ने 17 जुलाई के पत्र से ठाकुर को सूचित किया था कि उनकी शिकायत की जांच कर ली गई है और आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।
ठाकुर ने इस जांच को विधि के विरुद्ध बताते हुए 31 जुलाई को धारा 156(3) सीआरपीसी में सीजेएम से एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, जिस पर सीजेएम लखनऊ ने वाद दर्ज कर थाने से रिपोर्ट मंगवाई थी। थाना हजरतगंज द्वारा 4, 14 और 24 अगस्त की सुनवाई में रिपोर्ट नहीं भेजी गई।
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