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Wrestler’s Protest: WFI प्रमुख बृज भूषण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में नियमित जमानत मंजूर

Wrestler’s Protest: WFI प्रमुख बृज भूषण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में नियमित जमानत मंजूर

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नई दिल्ली: गुरुवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि अदालत ने दोनों को 25,000 रुपये के निजी जमानत बांड पर जमानत दे दी। लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देते समय कई शर्तें लगाईं और कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे। इससे पहले न्यायाधीश ने आरोपी, अभियोजन पक्ष और साथ ही शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश ने कहा था, ”शाम चार बजे आदेश पारित करूंगा।”

वही दिल्ली पुलिस की तरफ से नियुक्त सरकारी वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर भी कुछ शर्तें लगाई जाएं। न्यायाधीश ने अभियोजक से पूछा कि क्या वह ऐसा बोलकर जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं, तो वकील ने कहा, ”मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं, आवेदन को कानून और अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।” 

शिकायतकर्ताओं महिला पहलवानो की ओर से वकील ने नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है। ”जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए। हालाँकि उन्होंने अदालत को ये भी बताया की, ”समय-समय पर गवाहों से संपर्क किया गया है, उनको अभी तक कोई खतरा नहीं है।”

आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि वह सभी शर्तों का पालन करेगा. ‘कोई धमकी वगैरह नहीं होगी। कानून के हिसाब से उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.’ बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में कहा की, ”मैं शर्तों का पालन करने का वचन दे रहा हूं।”

गौरतलब है कि महिला पहलवानों ने पहले सरकार द्वारा गठित निगरानी पैनल की मंशा पर सवाल उठाया था, जो यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही है और आरोप लगाया था कि यह सिंह के प्रति पक्षपाती है, जो भाजपा सांसद हैं।

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 A (यौन उत्पीड़न), 354 D (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। 

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