दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को मनी लांड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। इसका मतलब यह है कि उन्हें अब तक तिहाड़ जेल में होने वाले न्यायिक हिरासत के बाद अब अगले तीन हफ्ते तक जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक की अंतरिम राहत दी है। उन्हें 1 जून तक सरेंडर करना होगा। विपक्षी दल केजरीवाल के खिलाफ हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में है।
अरविंद केजरीवाल को यह अंतरिम जमानत न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, इसलिए 21 दिनों की जमानत से कुछ नहीं होगा।
ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वे अभी भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। ईडी ने इस मामले में 7 चार्जशीट दाखिल की हैं। इस मामले में कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी शामिल हैं।