दिल्ली: उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक द्वारा 14 वर्षीय एक छात्रा के साथ कथित तौर पर बार-बार बलात्कार किया गया। दिल्ली के अधिकारी पर अब POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पत्नी की मदद से 2020 से 2021 के बीच कई महीनों तक अपने दोस्त की नाबालिग बेटी से बार-बार बलात्कार किया।
घटना सामने आने के बाद, दिल्ली पुलिस ने बाल दुर्व्यवहार के मामलों की जाँच के लिए भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और कड़े POCSO अधिनियम के तहत वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में अधिकारी की पत्नी पर भी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार में कथित तौर पर मदद करने का आरोप लगाया गया है।
अधिकारियों ने कहा, “चूंकि उसकी पत्नी ने भी इस कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी, इसलिए हमने उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) जोड़ दी है।”
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