भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में
आपराधिक अपील क्षेत्र
आपराधिक अपील संख्या 2023 की
(@ SLP(Crl.) No.2651/2023)
DEVENDRA KUMAR GANGAL अपीलकर्ता(ए) के खिलाफ C.B.I. प्रतिक्रियादाता
आदेश
छुट्टी दी गई.
हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील और प्रतिवादी के विद्वान एएसजी को सुना है।
स्थानीय पुलिस द्वारा मूल रूप से 13.06.2012 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शिकायत बाद में सी.बी.आई. को स्थानांतरित कर दी गई, जिसने 30.07.2015 को एक नई एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में अपीलकर्ता का नाम नहीं था।
तीन आरोप पत्र दिनांक: 15.03.2016, 31.05.2017 और 31.07.2017 को दर्ज किए गए, जिनमें से तीनों में अपीलकर्ता का नाम नहीं था।
हालाँकि, 06.10.2021 को दर्ज चौथे आरोपपत्र में अपीलकर्ता को फंसाया गया है।
तारीखों और घटनाओं की सूची से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को एफआईआर दर्ज होने की तारीख से पिछले आठ वर्षों में हिरासत में नहीं लिया गया था। हालांकि विद्वान एएसजी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को हस्ताक्षर से गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त थी, जो कि निर्मला नेगी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं है, दिनांक: 2023.05.11 07.01.2021 उच्च न्यायालय द्वारा दी गई, आरोप पत्र जिसमें उन्होंने 18:43:41 IST कारण:
केवल 06.10.2021 को दर्ज किया गया था। एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 2651/2023 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता को सुरक्षा देना उचित समझते हैं।
तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता को एफआईआर, आरसी नंबर आरसी/डीएसटी/2015/ए/0004/सीबीआई/ से उत्पन्न आपराधिक मामले में हिरासत में न भेजे। एसएफटी/डीएलआई पुलिस स्टेशन-सीबीआई/एसटीएफ, नई दिल्ली में पंजीकृत है। हालाँकि, अपीलकर्ता सभी सुनवाइयों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर मामले की सुनवाई में सहयोग करेगा।
लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।
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(व्. रामसुब्रमनियन) …………………..J.
(पंकज मिठाल) नई दिल्ली
11 मई 2023
आइटम नो. 5 कोर्ट नो.12 सेक्शन II
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
प्रक्रिया का रिकॉर्ड
अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (सीआरएल.) संख्या.2651/2023 (उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीआरएमएबीए संख्या 9763/2020 में आक्षेपित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 25-01-2023 से उत्पन्न) (इलाहाबाद में) देवेन्द्र कुमार गंगाल याचिकाकर्ता बनाम सी.बी.आई. प्रतिवादी (आईए संख्या 40861/2023 – ओ.टी. आईए संख्या 40871/2023 दाखिल करने से छूट – अतिरिक्त दस्तावेज/तथ्य/अनुलग्नक दाखिल करने की अनुमति) दिनांक: 11-05-2023 इस मामले को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था। कोरम :
माननीय श्रीमान. न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम माननीय श्रीमान। न्यायमूर्ति पंकज मिथल याचिकाकर्ताओं के लिए डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील।
श्री आर बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता।
श्री वर्धमान कौशिक, एओआर श्री निशांत गौतम, सलाहकार।
श्री ध्रुव जोशी, सलाहकार।
श्री मयंक शर्मा, सलाहकार।
श्री अभिनव सिंह, सलाहकार।
श्री अजय कनौजिया, सलाहकार।
सुश्री संजना मेहरोत्रा, सलाहकार।
श्री विनय कौशिक, सलाहकार।
श्री आयुष सिंह, सलाहकार।
श्री अभिजीत बनर्जी, सलाहकार।
प्रतिवादी के लिए श्री सूर्यप्रकाश वी. राजू, ए.एस.जी.
सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सलाहकार।
श्री अन्नम वेंकटेश, सलाहकार।
श्री श्लोक चंद्रा, सलाहकार।
श्री अरविंद कुमार शर्मा, एओआर ने वकील की बात सुनने के बाद निम्नलिखित आदेश की छुट्टी मंजूर कर ली।
अपील की अनुमति दी जाती है, विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता को फ़ाइल पर रखे गए हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार हिरासत में न भेजे। लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा। (राधा शर्मा) (रेणु बाला गंभीर) कोर्ट मास्टर (एसएच) कोर्ट मास्टर (एनएसएच).