चुनाव आयोग ने आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के उद्देश्य से आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के तहत मतदान वाले राज्यों को एक अलग अधिसूचना में कहा है कि 14 जनवरी को जारी अधिसूचना को तत्काल राज्य राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता है और इसकी एक प्रति आयोग को भी भेजी जाए।
चुनाव वाले सभी पांच राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए आयोग ने कहा कि अधिसूचित श्रेणी के मतदाताओं के संबंधित विभागों को तदनुसार सूचित किया जा सकता है और डाक मतपत्र सुविधा के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के लिए कहा जा सकता है।
चुनाव आयोग ने अधिसूचना में कहा है, नोडल अधिकारी को सुविधा और जिम्मेदारियों और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों के बारे में बताया जा सकता है। चुनाव नियम, 1961 के संचालन के लिए संलग्न फॉर्म 12 डी की प्रतियां नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जा सकती हैं और नोडल अधिकारी को सुविधा के बारे में संबंधित मतदाताओं को सूचित करना चाहिए।
आयोग ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।