इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के अध्यक्ष इमरान खान को तोशाखाना मामले में “भ्रष्ट गतिविधियों” में शामिल होने का दोषी पाया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने इमरान खान के खिलाफ 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत के आदेश के तुरंत बाद, खान को सुरक्षा बलों की भारी उपस्थिति के बीच लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया और कोट लखपत जेल ले जाया गया। सजा के कारण उन्हें पांच साल की अवधि के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर खान को छह महीने और जेल में गुजारना होगा। यह फैसला इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए तोशखाना मामले की स्थिरता को बरकरार रखने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने के एक दिन बाद आया। पीटीआई प्रमुख को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य करते समय मिले उपहार बेचने का दोषी पाया गया है।
यह मामला 10 मई को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इमरान खान ने तोशाखाना में प्राप्त उपहारों के बारे में जानकारी छिपाई थी। हालिया सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने निर्धारित किया कि पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ आरोप सही थे।
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