Ghaziabad: गाजियाबाद में आगामी पर्वों और सरकारी कार्यक्रमों की आगमन से पहले, शांति और सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने धारा-144 लागू करने का निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार, सार्वजनिक स्थलों पर समृद्धि की सुनिश्चितता के लिए पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना मना है। साथ ही, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, चुनाव प्रचार, और अन्य घटनाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस निर्देश के पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
क्यों लागू की गई धारा-144?
गाजियाबाद के अपर पुलिस आयुक्त ने इस निर्देश को 23 दिसंबर के चौधरी चरण सिंह जयंती, 25 दिसंबर के क्रिसमस, 31 दिसंबर के नव वर्ष की पूर्व संध्या, 1 जनवरी 2024 के नए वर्ष, 11 जनवरी के हनुमान जयंती, और 15 जनवरी के मकर संक्रांति सहित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं और त्योहारों के समय शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया है। उन्होंने इस निर्देश का पालन करने के लिए सभी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है।
सुरक्षा के लिए प्रयासरत प्रशासन
गाजियाबाद के स्थानीय प्रशासन ने इस निर्देश का पालन करते हुए सुरक्षा की उच्चतम स्तर को बनाए रखने का आश्वासन दिया है। इस समय के दौरान, प्रशासन ने शांति और सुरक्षा की स्थिति का पूरा मूल्यांकन किया है और उचित बंदूकबाजी को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।
पाबंदियों का पूरा पालन
निर्देश के अनुसार, सभी सार्वजनिक स्थलों पर ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें, और अन्य सामग्री का एकत्रण नहीं होना चाहिए। किसी भी जाति विशेष के व्यक्ति या समूह को इस प्रतिबंधित क्षेत्र या अन्य स्थानों पर अनवार्य कार्यों का आयोजन करने से बचना चाहिए, जो जातीय हिंसा या विवाद की संभावना बढ़ा सकते हैं। धारा-144 के तहत, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों को सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना किसी भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा।
सख्ती से किए जा रहे निरीक्षण
इस पर्व सीजन में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, प्रदर्शन, और सामाजिक घटनाओं को लेकर विशेष ध्यान देने के लिए, धारा-144 के तहत किसी भी उड़ाने वाली वस्तु का उपयोग नहीं होने दिया जाएगा। अनुमति के बिना किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और इसे तत्काल नष्ट कर दिया जाएगा। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश 30 नवंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा।
स्थानीय निवासियों का समर्थन
स्थानीय निवासियों ने इस निर्देश का पूरा समर्थन दिखाया है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस समय के दौरान सुरक्षा के प्रति अपनी सहयोगी भूमिका निभाई है। स्थानीय प्रशासन ने इस सहयोग के लिए निवासियों का आभार व्यक्त किया है और उनसे आगे भी सुरक्षा में सहयोग करने का आग्रह किया है।