Ghaziabad: सड़क पर विक्रेताओं को लोन प्राप्त करने में कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है, और यह कागजाती प्रक्रिया के लिए अधिक समय बर्बाद होता है। इस बारे में विभागीय अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों के बीच कई बार विवाद होते हैं। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, नगर आयुक्त ने अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि सड़क पर विक्रेताओं को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।
क्या है पीएम स्वनिधि योजना ?
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। नगर आयुक्त ने सड़क पर विक्रेताओं को समय पर ऋण प्रदान करने के लिए अधिकारियों की कार्रवाही को तेज करने के लिए कहा है। आवेदकों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने का भी ध्यान दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सड़क पर विक्रेताओं को ऋण प्रदान किया जा रहा है। नगर आयुक्त द्वारा यह कहा गया है कि किसी भी अनावश्यक कठिनाइयों में आवेदकों को फंसाया नहीं जाना चाहिए और उन्हें पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत नगर आयुक्त द्वारा कार्रवाही को तेज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी आवेदकों को नहीं होनी चाहिए और उन्हें पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।
ऐसे दिया जाता है लोन?
इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत रेहडी पटरी लगाने वाले लोगों को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार अधिकतम 10000 रुपये का लोन दिया जाता है, दूसरी बार 20000 रुपये का अधिकतम लोन दिया जाता है और तीसरी बार 50000 रुपये का अधिकतम लोन दिया जाता है। योजना की शुरुआत करने का मक्सद वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार लोन उपलब्ध कराती है। जिसे 12 महीने के लिए दिया जाता है। 12 महीने के अंदर समय से लोन पूरा करने पर 7% ब्याज में सब्सिडी भी वापस दी जाती है।”
सड़क पर विक्रेताओं को लोन प्राप्त करने में कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है, और यह कागजाती प्रक्रिया के लिए अधिक समय बर्बाद होता है। इस बार के साथ ही, इस प्रक्रिया में बार-बार अधिकारी और बैंक कर्मचारी के बीच विवादों का सामना करना भी विक्रेताओं के लिए अत्यंत कठिन होता है। इस संदर्भ में, कई बार विक्रेताएं इस प्रक्रिया में फंसकर अपना मन बदल देते हैं और ऋण लेने की योजना त्याग देती हैं।
नगर आयुक्त ने यह निर्णय लिया है कि स्ट्रीट वेंडर्स को इस कठिनाई से निकालने और इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क पर विक्रेताओं को किसी भी प्रकार की अनावश्यक कठिनाइयों में नहीं फंसाया जाना चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।