अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने इस संबंध में राज्य भर के सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। यह लगातार दूसरा साल है जब राज्य सरकार ने स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगाई है।
शुक्ला ने कहा कि सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड से संबद्ध राज्य के सभी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। स्कूलों को केवल वर्ष 2019-20 में लागू होने वाली फीस लेने की अनुमति होगी।
शुक्ला ने पत्र के माध्यम से निदेशक शिक्षा, सचिव, माध्यमिक शिक्षा, संभागीय शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालयों के निरीक्षकों को भी इसकी सूचना दी।
पत्र के अनुसार, अधिकारी ने फीस बढ़ाकर आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
उन्होंने कहा कि स्कूल फीस में बढ़ोतरी के कारण होने वाली असुविधा से बचाने के लिए अभिभावकों के हित में यह निर्णय लिया गया है।
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