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जावेद ने कंगना के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने दिया था आवेदन
मुंबई। मानहानि मामले में मुंबई कोर्ट ने बडा फैसला एक्ट्रेस कंगना रनौत के पक्ष में सुनाया है। दिग्गत गीतकार जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जावेद ने कंगना के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया था। मंगलवार को कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करते हुए मामले में सुनवाई के लिए नई तारीख दी है।
जानकारी के मुताबिक, ”जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने कहा,”कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग को खारिज कर दिया।अगली सुनवाई 1 फरवरी को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी.” साल 2020 में जावेद अख्तर ने कंगना द्वारा दिए गए कुछ बयानों को लेकर अंधेरी कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज की थी।जावेद अख्तर ने दावा किया था कि जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत ने एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने सुशांत की मौत से जुड़े हालातों पर बोल रही थीं ।इस दौरान कंगना ने उन्हें सुसाइड गैंग का हिस्सा बताया था।इसके बाद से उनके पास लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे थे।
इतना ही नहीं उन्हें सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल किया गया।इससे उनकी मानहानि हुई है।जावेद अख्तर ने इस आधार पर कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय दंड संहित यानी आईपीसी के सेक्शन 499 (मानहानि) और सेक्शन 500 (मानहानि की सजा) के तहत आरोप लगाए थे।जिसके बाद से दोनों के बीच सीधा टकराव देखा जा रहा है।कंगना रनौत कई सुनवाई में शामिल नहीं हुई हैं।हालांकि उन्होंने सुनवाई में शामिल होने के कारण भी कोर्ट के समक्ष रखे हैं।अब इस मामले की सुनवाई 1 फरवरी को होगी।
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