डम्पिंग ग्राउंड बना निगम व जीडीए के लिए सिरदर्द
बार बार एनजीटी के आदेशों का हो रहा था खुला उल्लंघन
वर्ष-2018 नवंबर माह में केस किया गया था एनजीटी में दायर
गाजियाबाद (करंट क्राइम)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों का बार बार उल्लंघन किए जाने के चलते गाजियाबाद नगर निगम व जीडीए पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने इंदिरापुरम शक्तिखंड-4 स्थित डम्पिंग ग्राउंड को हटाये जाने के आदेश नगर निगम व जीडीए को दिए थे लेकिन दिए गए आदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के चलते जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
एनजीटी ने 150 करोड़ रुपये का जुर्माना नगर निगम पर लगाया है वहीं 50 करोड़ रुपये का जुर्माना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए पर लगाया गया है। बता दें कि ट्रांस हिंडन क्षेत्र के कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम ने अपना डम्पिंग ग्राउंड इंदिरापुरम के शक्तिखंड-4 में बनाया हुआ है। यहां पर नगर निगम बड़े स्तर पर कूड़ा डम्प करता है। रोजाना सैकड़ों गाड़ियों के माध्यम से कूड़ा यहां पर डाला जाता है। नगर निगम द्वारा कूड़ा डाले जाने के चलते स्थानीय रेजिडेंटस ने इसका विरोध किया था।
रेजिडेंटस ने कंफेडरेशन आॅफ ट्रांस हिंडन आरडब्ल्यूए की ओर से स्थानीय विधायक एवं पार्षदों के समक्ष इसका विरोध किया और नगर निगम व जीडीए अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन कोई हल नहीं निकला। वर्ष-2018 नवंबर माह में कंफेडरेशन आॅफ ट्रांस हिंडन आरडब्ल्यूए की तरफ से एनजीटी में एक याचिका दायर की गई। याचिका का समय समय पर सुनवाई होती रही और एनजीटी की तरफ से डम्पिंग ग्राउंड हटाये जाने के निर्देश बार बार दिये गये लेकिन कोई कार्रवाई डम्पिंग ग्राउंड के संबंध में नहीं की गई। बीते 6 सितंबर को एनजीटी ने याचिका की सुनवाई करते हुए नगर निगम पर 150 करोड़ व जीडीए पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना किया है। एनजीटी की इस कार्रवाई के चलते नगर निगम व जीडीए अधिकारियों में हडकंप की स्थिति बनी हुई है। वहीं कंफेडरेशन आॅफ ट्रांस हिंडन आरडब्ल्यूए ने इस आम जनता की जीत बताया है।